हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान आया अब यह फैसला, नगर निगम चुनाव में अब होगी देरी

by Sandeep Verma
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जालंधर : नगर निगम चुनाव में सरकार अपनी तैयारी में जुटी है, वहीं कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर नई वार्डबंदी के खिलाफ अब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।सरकार द्वारा जारी की गई आप को बात दे की नई वार्डबंदी के खिलाफ कांग्रेस के जिला प्रधान राजिंदर बेरी व अन्य ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस पर अब 23 नवंबर को सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर की है। आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने जालंधर के डीसी को आदेश दिया है कि 21 नवंबर तक निगम चुनाव के लिए वोटर लिस्ट फाइनल तरीके से प्रकाशित की जाए चुनाव आयोग के आदेश के बाद जिला प्रशासन फाइनल वोटर लिस्ट के काम में जुटा है। 21 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद चुनाव आयोग नगर निगम के चुनावों की घोषणा के साथ साथ शेड्यूल जारी कर सकता है। उम्मीद है कि दिसंबर या जनवरी 2024 में इलैक्शन हो सकता है।नई वार्डबंदी के खिलाफ अगर फैसला आता है तो निगम चुनाव में देरी हो सकती है। क्योंकि नई वार्डबंदी में कई सारी गलतियां हैं।85 वार्डों में वोटरों की संख्या में बड़ी सारी वोटरों को काफी परेशाना आ सकती हैं। किसी वार्ड में 3 हजार वोटर हैं, तो किसी वार्ड में 19 हजार वोटर हैं।आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस ने पुरानी वार्डबंदी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से नई वार्डबंदी पर फिर से याचिका दायर की गई है।

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