पंजाब में दीपावली से पहले पटाखे चलाने पर लगी रोक

by Sandeep Verma
0 comment
Trident News

Trident News

चंडीगढ़:पंजाब में इस बार दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस पर लोग सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़ सकेंगे।यह फैसला पंजाब सरकार ने लोगों की सेहत और वायु प्रदूषण को रोकने के मद्देनजर लिया है।दूसरा, पटाखों की सीरीज यानी पटाखों की लड़ी फोड़ने और स्टोर करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।वहीं, फ्लिपकार्ट और अमेजन समेत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे।अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।सभी डीसी को निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों को पटाखों के नुकसानदेह प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं।इसके अलावा, पटाखे सिर्फ तय जगहों पर ही बेचे जाएंगे।

दिवाली पर सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़ सकेंगे

सरकार ने पटाखे फोड़ने का समय तय कर दिया है। दिवाली की रात लोग सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़ सकेंगे। दिवाली (31 अक्टूबर, 2024) को रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति है। गुरुपर्व (15 नवंबर, 2024) को सुबह 4:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक और रात 9:00 बजे से रात 10:00 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति है।इसी तरह क्रिसमस की पूर्व संध्या (25-26 दिसंबर, 2024) और नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर, 2024-1 जनवरी, 2025) को सुबह 11:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।

लाइसेंस वाले ही बेच सकेंगे पटाखे

सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि लाइसेंस वाले ही पटाखे बेच सकेंगे। पटाखे सीमित स्थानों पर ही बेचे जाएंगे। वहीं, निर्धारित डेसिबल स्तर से अधिक ध्वनि वाले पटाखों का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

Trident News

Trident News

You may also like

Leave a Comment

2022 The Trident News, A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by iTree Network Solutions +91 94652 44786

You cannot copy content of this page