डिप्टी कमिश्नर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

Deputy Commissioner held a meeting with representatives of political parties

by Sandeep Verma
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25 जून से 24 जुलाई 2026 तक घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे बी.एल.ओ.

जालंधर  :डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी वरजीत वालिया ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजाब में शुरू की जा रही वोटर सूचियों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) संबंधी निर्देशों और समय-सारणी की जानकारी दी।

इस बैठक में जिला प्रशासकीय कम्प्लैक्स में डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रोग्राम के तहत बूथ लेवल अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई 2026 तक घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट वोटर सूची का प्रकाशन 31 जुलाई 2026 को होगा और दावे व आपत्तियां 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक प्राप्त किए जाएंगे। दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा तथा वोटर सूची का अंतिम प्रकाशन 1 अक्तूबर 2026 को होगा।
इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) अमनिंदर कौर और चुनाव तहसीलदार सुखदेव सिंह भी मौजूद थे।

वालिया ने बताया कि एस.आई.आर. को उचित ढंग से पूरा करने के लिए जिले में 1926 बी.एल.ओ., 189 सुपरवाइजर, 9 निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी और 5 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों सहित जरूरी चुनाव स्टाफ तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सारी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि बी.एल.ओ. की ट्रेनिंग और अन्य तैयारियां 15 जून से 24 जून 2026 के बीच पूरी की जाएंगी तथा पोलिंग स्टेशनों की रेशनलाइजेशन 24 जुलाई 2026 तक पूरी हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पोलिंग स्टेशन के लिए अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा निर्धारित की गई है और रेशनलाइजेशन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक न हो। उन्होंने कहा कि यदि किसी राजनीतिक दल का कोई सुझाव हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी या संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी मतदाता को पोलिंग स्टेशन पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े।IMG 20260521 WA0459

उन्होंने कहा कि स्पैशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य जिले के प्रत्येक योग्य नागरिक को वोटर सूची में शामिल करना और अयोग्य व्यक्तियों के नाम वोटर सूची से हटाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एस.आई.आर. के तहत सभी मतदाताओं के लिए बी.एल.ओ. द्वारा दिए जाने वाले फॉर्म को भरना अनिवार्य होगा।

जिला चुनाव अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से एस.आई.आर. को उचित ढंग से पूरा करने के लिए प्रशासन को सहयोग देने की अपील की। उन्होंने राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट (बी.एल.ए.) की नियुक्तियां जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। बी.एल.ए. की मौजूदगी से एस.आई.आर. की प्रक्रिया और अधिक विश्वसनीय व पारदर्शी बनेगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रेशऩ अधिकारियों द्वारा बी.एल.ए. की ट्रेनिंग 4 से 14 जून 2026 तक करवाई जाएगी।

इस बारे में अधिक जानकारी के लिए वोटर हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। 2003 की वोटर सूची की डिटेल भारत निर्वाचन आयोग के वेब पोर्टल http://voters.eci.gov.in पर देखी जा सकती है।बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

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