देहात पुलिस ने सुलझाया जमीन विवाद 5 लोगो को किया गिरफ्तार

by Sandeep Verma
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जालंधर: देहात  पुलिस ने रिकॉर्ड समय में फिल्लौर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत कदियाना गांव में एक हिंसक ज़मीन विवाद मामले को सुलझा लिया है। धमकी देने, संपत्ति पर अवैध कब्जा करने और जालसाजी में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप एक 12 बोर राइफल, एक फार्मट्रैक ट्रैक्टर, एक महिंद्रा ज़ाइलो कार, फर्जी दस्तावेज और चार मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। जानकारी देते हुए एसएसपी जालंधर ग्रामीण हरकमल प्रीत सिंह खख ने कहा कि जालंधर ग्रामीण पुलिस जिले में अपराध बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि किसी भी आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, जिससे क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनी रहेगी।आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि मामला 17 जनवरी, 2025 को सामने आया, जब शिकायतकर्ता ने फिल्लौर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दी कि 12 बोर राइफलों से लैस लोगों के एक समूह ने उसकी जायदाद में प्रवेश किया, हवा में गोलियां चलाईं और उनके ट्रैक्टर पर जबरन कब्जा कर लिया आरोपियों ने शिकायतकर्ता के पिता पर भी दबाव बनाकर खाली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।शिकायत पर कार्रवाई करते हुए फिल्लौर पुलिस ने एसपी इनवेस्टिगेशन जसरूप कौर बाठ के नेतृत्व और डीएसपी फिल्लौर सरवन सिंह बल्ल, पीपीएस और एसएचओ फिल्लौर इंस्पेक्टर संजीव कपूर की देखरेख में एक अभियान चलाया। विशिष्ट खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने कुछ ही घंटों में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और चोरी की संपत्ति और अपराधिक सबूत बरामद कर लिए। पकड़े गए  लोगों की पहचान फिल्लौर के कदियाना गांव के रहने वाले बलजीत सिंह उर्फ ​​बिल्ला, गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोरा, गुरजीत कौर, हरजीत कौर और बलविंदर सिंह के रूप में हुई है। अन्य आरोपियों हरवीर सिंह उर्फ ​​हैरी और हरप्रीत सिंह उर्फ ​​हैप्पी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।17 जनवरी 2025 को फिल्लौर पुलिस स्टेशन में नंबर 15 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 125, 126(2), 191(3), 190, 304, 351(3) और आर्म्स एक्ट 25/27/54/59 के तहत मामला दर्ज किया गया है।प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बरामद मोबाइल फोन के विश्लेषण से अपराध के और सबूत मिले हैं, जिससे अन्य सहयोगियों की पहचान करने में मदद मिलेगी।गिरफ्तार आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया जाएगा।

 

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