राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जालंधर में समझौते से 46 हजार से अधिक मामलों का निपटारा

by Sandeep Verma
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जालंधर : राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी तथा पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण की निर्देशानुसार तथा श्री निरभउ सिंह गिल, माननीय जिला एवं सेशन जज-कम-चेयरपर्सन, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, जालंधर के योग्य नेतृत्व में, आज दिनांक 13.12.2025 को जालंधर, फिल्लौर तथा नकोदर के न्यायिक न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।इस लोक अदालत में सभी प्रकार के अदालतों में लंबित सिविल मामले, वैवाहिक मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, ट्रैफिक चालान, तथा बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बी.एस.एन.एल., पी.एस.पी.सी.एल. तथा राजस्व विभाग से संबंधित मुकदमों से पूर्व के मामले आदि सुनवाई के लिए गए जानकारी देते हुए श्री निरभउ सिंह गिल, माननीय जिला एवं सेशन जज-कम-चेयरपर्सन, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, जालंधर ने बताया कि जालंधर, फिल्लौर तथा नकोदर में कुल 25 बेंचों का गठन किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि लोक अदालत में कुल 47702 मामले सुनवाई के लिए आए तथा इनमें से 46813 मामलों का समझौते के माध्यम से निपटारा किया गया। लोक अदालत में 358219255/- (35 करोड़ 82 लाख 19 हजार 255/-) रुपये के अवार्ड निपटाए गए। श्री निरभउ सिंह गिल, माननीय जिला एवं सेशन जज-कम-चेयरपर्सन डी.एल.एस.ए. जालंधर तथा राहुल कुमार, माननीय सी.जे.एम.-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी जालंधर ने जालंधर में गठित बेंचों का निरीक्षण भी किया। निरभउ सिंह गिल, माननीय जिला एवं सेशन जज-कम-चेयरपर्सन जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, जालंधर ने आगे बताया कि लोक अदालत के माध्यम से लोगों को शीघ्र न्याय मिलता है। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है तथा इस फैसले के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की जा सकती। फैसला दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते के आधार पर दिया जाता है। लोक अदालतें भाईचारे की साझ को बढ़ाती है। इसके अलावा, आवेदक द्वारा अदा की गई अदालती शुल्क भी वापस कर दी जाती है।इस संबंध में श्री राहुल कुमार, माननीय सी.जे.एम.-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, जालंधर ने बताया कि समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है ताकि मामलों का निपटारा आपसी समझौते के माध्यम से किया जा सके। लोक अदालत में मामला दर्ज कराने तथा किसी भी कानूनी मामले के बारे में सलाह/मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी के लिए, कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि अगली लोक अदालत 10.03.2026 को लगेगी। निरभउ सिंह गिल, माननीय जिला एवं सेशन जज-कम-चेयरपर्सन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, जालंधर ने आगे बताया कि राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं प्राधिकरण तथा पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार, डीएलएसए ने जिले में नशा छुड़ाने की मुहिम शुरू की है। महीने भर स्कूल/कॉलेजों/गांवों तथा कम्युनिटी सेंटरों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है।

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