जालंधर : डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने फौजदारी संघ 1973 की धारा 144 के तहत पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थान, अस्पताल, भीड़ भरे बाजार और अन्य स्थानों पर पार्किंग स्थलों पर वाहन पार्क करने के लिए बने स्थानों(परिसर के अंदर या बाहर) मालिक/प्रबंधक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए बिना वाहन पार्किंग का संचालन नहीं करेंगे।जारी आदेशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सीसीटीवी कैमरे इस प्रकार लगाए जाएं कि पार्किंग में प्रवेश करने/बाहर निकलने वाले वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चला रहे व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए और इस संबंध में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की 45 दिनों की रिकार्डिंग की सीडी बनाकर हर 15 दिनों के बाद पुलिस कमिश्नर जालंधर के सुरक्षा ब्रांच दफ्तर में जमा की जानी चाहिए।इसी प्रकार वाहन पार्क करने वाले वाहन मालिकों का रिकॉर्ड, यदि वाहन को एक दिन के लिए पार्क करना है, तो वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, आईडी, वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसी नंबर, इंजन नंबर, रिकार्डिंग के अलावा वाहन पार्किंग की तिथि एवं वाहन निकासी की तिथि वाहन मालिक के रजिस्टर पर हस्ताक्षर(साईन) होने चाहिए।आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन को एक दिन से अधिक समय के लिए खड़ा करना है तो वाहन मालिक से वाहन के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसैंस की फोटोकापी लेकर इसे रिकार्ड के रूप में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा पार्किंग स्थान पर काम करने वाले व्यक्तियों का पुलिस वैरीफीकेशन संबंधित थाने से कराया जाए।