जालंधर : देहाती पुलिस ने बिहार और पंजाब के बीच चल रही एक अति-आधुनिक नशीले पदार्थों की स्पलाई चेन को सफलतापूर्वक तोड़ दिया है। उचित ढंग से किए गए इन आप्रेशनों के नतीजे के तौर पर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ ज़ब्त किए गए और चार मुलजिमों को गिरफ़्तार किया गया। पुलिस की इस कार्यवाही के साथ एक योजनाबद्ध तस्करी नैटवर्क का खुलासा हुआ है, जो रेलवे रूटों का प्रयोग करते थे और पकड़े जाने से बचने के लिए महिला कैरियरों का प्रयोग करते थे जानकारी देते हुए एस एस पी हरकमलप्रीत सिंह खख ने कहा कि यह गिरफ़्तारियाँ नशीले पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों के बारे ख़ास ख़ुफ़िया जानकारियों के बाद की गई। एसपी इन्वेस्टिगेशन जसरूप कौर बाठ और डीएसपी इन्वेस्टिगेशन सरवनजीत सिंह की निगरानी में सी.आई.ए स्टाफ ने विशेष अभियान चलाया था।बिहार- आधारित तस्करों को बिधीपुर रेलवे फाटक के नज़दीक रोका गया, जहाँ वह अपने नशीले पदार्थों के साथ ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे थे।इंस्पेक्टर पुष्प बाली के नेतृत्व वाली विशेष टीमों ने रणनीतक तौर पर तेज़ी के साथ कार्यवाहियों को अंजाम दिया। पहली टीम ने 2 फरवरी, 2025 को बिहार- आधारित शक्की व्यक्ति को 20.2 किलोग्राम गाँजा बरामद करते हुए गिरफ़्तार किया, जबकि दूसरी टीम ने 1 फरवरी को मोहित ढांडा को 50 ग्राम हेरोइन और रजिस्ट्रेशन नंबर पी बी 01-ई-3617 वाली एक होंडा अमेज़ कार ज़ब्त करके गिरफ़्तार किया है। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान पूजा कुमारी ( 24) और बबीता देवी उर्फ बब्बो ( 29) दोनों नवाबगंज पुरबटोला और अरनव कुमार जैसवाल उर्फ लल्लन ( 24) गाँव कुरशीला से हुई है। यह सभी ज़िला कटेहार, बिहार के निवासी है। एक अलग आपरेशन में पुलिस ने गाँव चूहड़वाली के निवासी मोहित ढांडा उर्फ मोहित ( 24) को गिरफ़्तार किया, जिससे हेरोइन बरामद हुई है।पुलिस ने दो अलग- अलग एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर नंबर 24 तारीख़ 02. 02. 2025 को बिहार- आधारित तस्करों विरुद्ध एनडीपीऐस एक्ट की धारा 20, 61, 85 के अंतर्गत थाना मकसूदा में दर्ज की गई है। मोहित ढांडा विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 20, 61, 85 के अंतर्गत 01.02.2025 को पुलिस स्टेशन आदमपुर में एक अन्य एफआईआर नंबर 16 दर्ज की गई है।बचने के लिए बिहार से रणनीतक तौर पर महिलाओं का प्रयोग करके रेल रूटों के द्वारा गांजा पहुंचाया जा रहा था। स्थानीय आरोपी मोहित ढांडा, पहले ही कई अपराधिक मामलों का सामना कर रहा है। गिरफ़्तार मुलजिमों को स्थानीय अदालत में पेश किया जायेगा और रिमांड लिया जाएगा।







