भगत कबीर जी के प्रकाश उत्सव के मद्देनजर अंडे, मांस और शराब की बिक्री पर पाबंदी
जालंधर, 6 जून: भगत कबीर जी के प्रकाश उत्सव और इस संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा निकाले जाने वाली शोभा यात्रा दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने एवं धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए, अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर अमनिंदर कौर ने अंडे, मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 और पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 और पंजाब लाइसेंसिंग नियम 1956 के नियम 9 के तहत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, 10 जून 2025 को भगत कबीर जी के मंदिर के पास जहां शोभायात्रा शुरू होनी है और शोभायात्रा के रास्ते, 11 जून 2025 को जुलूस के मार्ग पर और भगत कबीर जी के मंदिर के आस-पास अंडे, मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।







