अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा रिम्पीज़ इमिग्रेशन ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस रद्द

by Sandeep Verma
0 comment
Trident News

Trident News

Trident News

जालंधर :अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट – कम -अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए रविंदरपाल सिंह पुत्र सूरजीत सिंह, निवासी 47, 48, 49, राजा गार्डन, कपूरथला रोड की फर्म मेसर्स रिम्पीज़ इमिग्रेशन, जो एन.एम.-210, सर्कुलर रोड, जालंधर में स्थित है, का लाइसेंस नंबर 596/ए.एल.सी.4/एल.ए./एफ.एन.-753 रद्द कर दिया है।इस संबंध में अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, एक्ट/नियमों के तहत उक्त व्यक्ति या इसकी फर्म के खिलाफ कोई शिकायत आदि के लिए उक्त लाइसेंसधारी हर तरह से जिम्मेदार होने के साथ-साथ इसकी भरपाई के लिए भी जिम्मेदार होगा।

Trident News Trident News Trident News Trident News Trident News
Trident News
Trident News Trident News Trident News Trident News

You may also like

Leave a Comment

2022 The Trident News, A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by iTree Network Solutions +91 94652 44786

You cannot copy content of this page