

जालंधर : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिला जालंधर (देहाती) की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी मैडिकल स्टोरों के मालिक डॉक्टर की सलाह और सी.सी.टी.वी. कैमरों की निगरानी के बिना प्रतिबंधित दवाइयों (शेड्यूल एक्स और एच ड्रग्स) की बिक्री नहीं करेंगे।आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी मैडिकल स्टोरों के मालिक अपने-अपने संस्थान में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाना सुनिश्चित करेंगे और शेड्यूल एक्स तथा एच ड्रग्स की बिक्री डॉक्टरी सलाह के साथ इन कैमरों की निगरानी के तहत करना सुनिश्चित करेंगे। इन कैमरों में कम से कम एक महीने की रिकार्डिंग की क्षमता होनी चाहिए।यह आदेश 30-12-2025 तक लागू रहेगा।
