


आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता आतिशी के कथित तौर पर छेड़छाड़ किए गए वीडियो को प्रसारित करने के आरोप में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जालंधर में दर्ज एफआईआर मामले में अदालत ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है।इस मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर द्वारा जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर समेत पंजाब पुलिस के तीन अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब और फोरेंसिक लैब रिपोर्ट तलब की गई थी। जालंधर कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा कि विवादित वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाया जाए। कोर्ट ने निर्देश दिए कि जिस भी अकाउंट से यह वीडियो पोस्ट किया गया है, उसके सभी लिंक हटाए जाएं। फोरेंसिक जांच में वीडियो के डाक्टर्ड पाए जाने के बाद यह सख्त कदम उठाया गया है। इस न्यायिक आदेश को राजनीतिक हलकों में भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
