


जालंधर : अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास ) जसबीर सिंह ने प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के संबंध में नकोदर, नूरमहल, करतारपुर, आदमपुर, अलावलपुर, भोगपुर, गोराया, फिल्लौर, शाहकोट, लोहियां खास, मेहतपुर और बिलगा की म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल पंचायतों के कार्य साधक अधिकारियों के साथ एक ज़रूरी मीटिंग की।मीटिंग के दौरान, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने जिले की सभी म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल पंचायतों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि कमर्शियल यूनिट 10 मार्च, 2026 तक पिछले साल का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें। उन्होंने कहा कि अगर संबंधित व्यापारिक यूनिटें तय तारीख तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करती हैं, तो उन्हें सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने सभी कमर्शियल यूनिट्स के मालिकों से अपील की कि वे पिछले सालों का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 10 मार्च, 2026 तक संबंधित नगर परिषद/नगर पंचायत के ऑफिस में जमा कर दें, ताकि प्रॉपर्टी सीलिंग की कार्रवाई से बचा जा सके।

