

जालंधर : दीवाली से पहले जालंधर में पटाखे खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। पठानकोट रोड स्थित गांव राओवाली में प्रस्तावित पटाखा मार्केट लगाने पर अदालत ने रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक, अदालत ने संबंधित जगह पर पटाखा मार्केट लगाने को अनुचित ठहराते हुए वहां पटाखे बेचने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। ऐसे में पटाखा मार्केट के आयोजन को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है।
आप को बात दे कि पिछले कई वर्षों से जालंधर के बल्टन पार्क में दीवाली के अवसर पर पटाखा मार्केट लगाई जाती रही है। लेकिन वहां स्टेडियम के निर्माण के कारण इस बार मार्केट को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी की गई थी।इसके लिए पठानकोट रोड स्थित गांव राओवाली में जगह निर्धारित की गई थी और आवश्यक तैयारियां भी की जा रही थीं।
जानकारी के अनुसार, गांव राओवाली के निवासियों ने पटाखा मार्केट के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में वहां मार्केट लगाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।बताया जा रहा है कि अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद संबंधित स्थान पर पटाखा मार्केट लगाने के खिलाफ आदेश जारी कर दिया।
अदालत के आदेश के बाद जालंधर और आसपास के इलाकों के लोगों के सामने सवाल खड़ा हो गया है कि इस बार दीवाली के लिए पटाखे कहां से खरीदे जाएंगे।
फिलहाल, किसी वैकल्पिक स्थान पर पटाखा मार्केट लगाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब सभी की नजर प्रशासन के अगले कदम पर है कि क्या पटाखा विक्रेताओं के लिए कोई दूसरी जगह निर्धारित की जाएगी या इस बार जालंधर में पटाखा मार्केट नहीं लगेगी।