जालंधर ( एस के वर्मा ) : लोकसभा क्षेत्र जालंधर के उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विभिन्न मंजूरी देने के लिए जिला और विधानसभा स्तर पर ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ स्थापित किया गया है। जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी जसप्रीत सिंह ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रचार के लिए गैर-व्यावसायिक हवाई अड्डों/हैलीपैड, जनसभाओं/रैलियों, लाउडस्पीकरों, वाहनों के उपयोग के लिए स्वीकृति लेना अनिवार्य है, जिसके लिए जिला एवं विधानसभा स्तर पर ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि इन स्वीकृतियों के लिए राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार जिला मैजिस्ट्रेट दफ़्तर के कमरा न. 22, ज़मीनी मंज़िल जिला प्रशासकीय परिसर एवं विधानसभा स्तर पर सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के दफ़्तर में संपर्क कर सकते है। उन्होंने आगे बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सहायक कमिश्नर (ज) गुरसिमरंजीत कौर को राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए वीडियो वैन चलाने और गैर-व्यावसायिक हवाई अड्डों/हवाई अड्डों के उपयोग की अनुमति के लिए जिला स्तर पर हेलीपैड सिंगल, विंडो सिस्टम के लिए नोडल अधिकारी तैनात किया गया है।इसी तरह अशोक कुमार मुखी एमए. शाखा में राजिंदर सिंह क्लर्क को सहायक नोडल अधिकारी के पद पर लगाया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने आगे कहा कि इसी तरह चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से किए जाने वाले विज्ञापन के लिए जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफ़िकेशन और निगरानी समिति से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासकीय परिसर के कमरा नं. 14-ए ज़मीनी मंज़िल में पहुँच की जा सकती है।