जालंधर : डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल के नेतृत्व में जिला प्रशासन जालंधर ने आज राज्य सरकार की उद्योग और व्यवसाय विकास नीति के तहत नया अस्पताल खोलने जा रही फर्म को 1.28 करोड़ रुपये के बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी) की छूट को मंजूरी दी है।यहां जिला प्रशासकीय परिसर में विभिन्न विभागों की जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रही है, जिसमें सरकार द्वारा कई अनूठी पहलकदमियां की गई है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार की उद्योग एवं व्यवसाय विकास नीति के तहत नए/मौजूदा उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस नीति के अधीन श्री राम न्यूरो सैंटर नामक फर्म ने एक नया अस्पताल स्थापित करने के लिए 100 प्रतिशत ईडीसी छूट के लिए आवेदन किया था क्योंकि नगर निगम ने इस फर्म के लिए 1,28,41,038 रुपये की ईडीसी की गणना की थी । श्री सारंगल ने कहा कि सभी संबंधित विभागों के साथ एक बैठक के दौरान बिजनेस डवलपमेंट नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपरोक्त ईडीसी की छूट के संबंध में फर्म को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।एक अन्य मामले में, समिति ने जिले में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए मैसर्स विंटेक प्रीलम वीपीओ ढोगरी, पठानकोट रोड, जालंधर नामक लकड़ी आधारित उद्योग को लाइसेंस देने की मंजूरी दी गई।डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के संबंध में उद्यमियों को सुविधा प्रदान करना प्रशासन का कर्तव्य है। उन्होंने उद्यमियों से जिले में अपनी इकाइयां स्थापित करने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार उनकी सहायता करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।बैठक में जीएमडीआईसी दीप सिंह गिल, फंक्शनल मैनेजर डीआईसी मंजीत लाली, जिला नगर योजनाकार अमित मिन्हास, सहायक श्रम कमिश्नर प्रदीप कुमार और कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।