जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत 9 सितम्बर को

by Sandeep Verma
0 comment

जालंधर : राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और पंजाब कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार, निरभऊ सिंह गिल जिला और सैशन न्यायाधीश-कम-अध्यक्ष जिला कानूनी के कौशल मार्गदर्शन में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, जालंधर द्वारा 09.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें सिविल, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा मामले, बिजली कानून के समझौता योग्य मामले, यातायात चालान और न्यायिक अदालतों और राजस्व विभाग और बैंकों, बिजली विभाग, भारत संचार निगम और वित्तीय प्रीलिटिगेटिव जैसे अन्य संस्थानों में लंबित समझौता योग्य आपराधिक मामले शामिल है का निर्णय राज़ीनामे से किया जाएगा।निरभऊ सिंह गिल, जिला एवं सैशन न्यायाधीश-कम-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, जालंधर ने बताया कि लोक अदालतों का उद्देश्य लोगों को तुरंत और सस्ता न्याय प्रदान करना है और लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और इसके निर्णय के विरुद्ध अपील भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से विवादों के फैसले से किसी भी पक्ष की हार नहीं होती बल्कि दोनों पक्षों की जीत होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से निर्णय लेने से धन और समय की बचत होती है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने कानूनी विवादों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।इस अवसर पर डा. गगनदीप कौर, सीजेएम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण जालंधर ने कहा कि ये लोक अदालतें कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाती हैं ताकि विवादों को आपसी समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान के माध्यम से निपटाया जा सके।उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मामले को लगाने और कानूनी सेवाओं की अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पंजाब कानूनी सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 1968 पर संपर्क किया जा सकता है।

Trident AD Trident AD
Trident AD
Trident AD Trident AD Trident AD Trident AD Trident AD

You may also like

Leave a Comment

2022 The Trident News, A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by iTree Network Solutions +91 94652 44786

You cannot copy content of this page