जालंधर : डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है कि पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के भीतर सभी पटाखा निर्माताओं/डीलरों को पटाखों के पैकेट पर आवाज़ लेबल (डेसिबल में) प्रिंट होना चाहिए। यह आदेश 13.01.2024 तक लागू रहेंगे।