जालंधर : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, जालंधर मेजर डा. अमित महाजन ने फौजदारी संहिता 1973 (1974 एक्ट 2) की धारा 144 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जिला जालंधर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के सिविल रिमोट/पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम/ड्रोन/हेलीकॉप्टर (भारत के माननीय प्रधान मंत्री के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर/विमान के इलावा) आदि की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।यह आदेश 24.05.2024 को दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेगा।
जिला जालंधर की सीमा में किसी भी प्रकार के सिविल रिमोट/पायलेट एयरक्राफ्ट सिस्टम/ड्रोन/हेलीकॉप्टर को उड़ाने पर प्रतिबंध
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