जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के लिए जमीन अधिग्रहण घोटाले के आरोप में सेवानिवृत्त पी.सी.एस. अधिकारी गिरफ्तार

by Sandeep Verma
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चंडीगढ़ : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा सूर्या एन्क्लेव एक्सटेंशन के लिए 94.97 एकड़ जमीन अधिग्रहण के दौरान हुए घोटाले के संबंध में पंजाब सिविल सेवाओं (पी.सी.एस.) के सेवानिवृत्त अधिकारी इकबाल सिंह संधू को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि उक्त अधिकारी उस समय एस.डी.एम-कम-भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (एल.ए.सी.), इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर के रूप में तैनात थे।जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि उक्त जमीन के असली मालिकों को मुआवजा अदा करते समय वास्तविक लाभार्थियों के स्थान पर जाली दस्तावेज तैयार किए गए थे।इस संदर्भ में थाना नई बारांदरी, जालंधर में आईपीसी की धारा 409, 419, 420, 465, 467, 468, 201, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 7, 13 के तहत मामला संख्या 244 दिनांक 29-10-2013 दर्ज किया गया था। वर्णनीय है कि यह मामला जांच के लिए विजिलेंस ब्यूरो को सौंपा गया था और विजिलेंस द्वारा ट्रस्ट के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से 4,32,15,438 रुपए के मुआवजे के वितरण में हुए गबन के संबंध में जांच की जा रही है।उन्होंने आगे बताया कि जांच के दौरान पता चला कि इकबाल सिंह संधू ने एल.ए.सी. के रूप में ट्रस्ट के अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके जानकार मनजीत शर्मा निवासी अमन नगर, जालंधर की मिलीभगत से मालिकों को मुआवजा वितरण के संबंध में जाली दस्तावेज जोड़कर फाइलें तैयार करवाई थी। इसके बाद उन्होंने 3-4 दिनों में इन फाइलों का निपटारा कर दिया और 5,49,18,523 रुपए के चेक जाली व्यक्तियों के नाम पर जारी किए, जबकि यह व्यक्ति वास्तव में मुआवजा पाने के हकदार नहीं थे।उन्होंने आगे बताया कि यह भी पता चला कि आरोपी इकबाल सिंह संधू कथित आरोपी मनजीत शर्मा का काफी करीबी है, जिसने मनजीत सिंह को नया पासपोर्ट बनवाने के लिए 2012 में अर्ध-सरकारी पत्र (डी.ई.लेटर) भी जारी किया था।प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मनजीत शर्मा, नगर सुधार ट्रस्ट जालंधर का कर्मचारी और निवासी गांव बिलगा जिला जालंधर, सुखदेव सिंह पटवारी, प्रेम प्रकाश नंबरदार निवासी गांव पूरनपुर जिला जालंधर, एडवोकेट मोहित भारद्वाज निवासी न्यू संतोखपुरा जिला जालंधर, एडवोकेट दीपक सडाना निवासी छोटी बारांदरी जिला जालंधर, अमदीप सिंह नंबरदार निवासी न्यू सरजगंज जिला जालंधर, कुलवंत सिंह निवासी गांव बघाणा जिला कपूरथला, जतिंदर कुमार शर्मा निवासी न्यू लक्ष्मीपुरी, जिला कपूरथला, तरलोक सिंह उर्फ बिट्टू निवासी हरगोबिंद नगर जालंधर, संदीप शर्मा निवासी संजय गांधी कॉलोनी जालंधर, सुरिंदर कुमार कैशियर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर, गुरदीप सिंह निवासी गांव जंडू सिंघा जिला जालंधर, राजिंदर सिंह निवासी बिलगा जिला जालंधर और रवि कुमार निवासी बिलगा जिला जालंधर शामिल हैं।उन्होंने आगे कहा कि अधिक पूछताछ के लिए आरोपी इकबाल सिंह संधू (पी.सी.एस.) का रिमांड लेने के लिए उसे जालंधर की माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की आगे की जांच जारी है।

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