जालंधर : ज़िला मैजिस्ट्रेट डा. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री सिद्ध बाबा सोढल मेले के मद्देनज़र लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए श्री सिद्ध बाबा सोढल मंदिर से एक किलोमीटर के क्षेत्र में तारीख़ 17- 09- 2024 को मीट और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई है।