जालंधर : पुलिस कमिश्नर जालंधर स्वपन शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 और आर्मज रूल्ज 2016 के रूल नंबर 32 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के क्षेत्र में एक आदेश जारी किया है। पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के क्षेत्र में विवाह/पार्टियों के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों, मैरिज पैलेसों/होटलों/हॉलों आदि में हथियार ले जाने और हथियारों के प्रदर्शन (सार्वजनिक प्रदर्शन) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया पर गानों का प्रचार करने और हिंसा/झगड़े तथा हथियारों की बढाई करने वाले हथियारों की फोटो खींचकर या वीडियो क्लिप बनाकर इंस्टाग्राम आदि पर अपलोड नहीं करेगा, ऐसा करने की सख्त मनाही है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरा भाषण नहीं देगा।कमिश्नरेट पुलिस, जालंधर के एक अन्य आदेश में, कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने जालंधर की सीमा के भीतर सड़कों और फुटपाथों पर अनधिकृत बोर्ड लगाने, सड़कों और फुटपाथों पर दुकानों की सीमा के बाहर सामान बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है ये दोनों आदेश 24.10.2024 से 23.12.2024 तक लागू रहेंगे।







