रेस्तरां, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने वाले स्थानों को रात 12 बजे तक पूरी तरह से बंद करने के आदेश : सी पी

by Sandeep Verma
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जालंधर : पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने उदेश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए सभी रेस्तरां, क्लब और ऐसे अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने के स्थानों को रात 12 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए है।आदेश में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर किसी भी रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त भोजनालय में रात 11:30 बजे के बाद भोजन, पीने वाले पदार्थ आदि का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और किसी भी नए ग्राहक को रात 11:30 बजे के बाद किसी भी रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त भोजनालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शराब की दुकानों से सटे परिसर रात 12 बजे या लाइसेंस शर्तों के अनुसार पूरी तरह से बंद हो जाएंगे।आदेश में सभी संस्थानों को ध्वनि स्तर 10 डीबी (ए) तक सीमित रखने की पालन करने हेतु निर्देश दिए गए है। आदेश में यह भी कहा गया है कि डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा/गायकों सहित सभी साउंड सिस्टम को रात 10 बजे बंद या बंद होने चाहिए या रात 10 बजे के बाद किसी भी भवन या परिसर के अंदर उत्पन्न होने वाली कोई भी आवाज परिसर के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। म्यूजिक सिस्टम से लैस वाहनों के मामले में, दिन के किसी भी समय म्यूजिक सिस्टम की आवाज वाहन के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। यह आदेश 5 मई 2025 तक लागू रहेगा।

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