

जालंधर : थाना तीन निवासियों के लिए खास खबर सामने आई है। थाना तीन प्रभारी राजिंदर सिंह जसवाल ने नए सख्त आदेश जारी किए हैं। ये आदेश थाना तीन के अंतर्गत पड़ते सभी होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और सराय आदि को जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए थाना तीन प्रभारी राजिंदर सिंह जसवाल ने बताया कि पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर व एडीसीपी सिटी वन मैडम आकर्षि जैन की तरफ से आदेश जारी किए हैं आप को जानकारी देते हुए बात दे कि आदेशों में कहा गया है कि, होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और सराय आदि के मालिक किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के ठहरने नहीं देगा। प्रत्येक व्यक्ति-यात्री की वैध फोटो पहाचन पत्र रिकार्ड के तौर पर रखना होगा। इसके साथ ही वेरिफिकेशन के लिए इनका मोबाइल नंबर लेना जरूरी व व्यक्ति/यात्री के रिकार्ड रजिस्टर करना जरूरी होगा। आप को बता दें कि थाना तीन मुलाजिमों को बताया गया है होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और सराय आदि के मालिक को सूचना रोजाना सुबह पुलिस थाने में देनी होगी। वहीं रजिस्टर्ड में दर्ज रिकार्ड को संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक सप्ताह में चेकिंग की जाएगा। इसी के साथ ही थाना तीन मुलाजिमों की तरफ से लगाए जा रहे नाकेबंदी पर भी पुलिस चौकी कर्मचारीयो को आदेशों में ये भी कहा गया है कि, वाहनों पर बेसबॉल, तेज हथियार, नुकीले हथियार जैसे घातक हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। थाना तीन के अंतर्गत पड़ते सभी पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे लगाने जरूरी हैं। व मकान मालिकों को अपने घर पर किराएदार, पीजी व घरों में नौकर रखने से पहले पुलिस सांझ केंद्र में सूचिता करना होगा।









