जालंधर ( एस के वर्मा ): जिला मैजिस्ट्रेट जसप्रीत सिंह ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की फरवरी से हो रही परीक्षाओं के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2 ) की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास, जहां आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं हो रही है,पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 20 अप्रैल 2023 तक लागू रहेगा।