

जालंधर : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए पोलिंग इलाके में बाहरी लोगों की मौजूदगी और 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होकर पब्लिक मीटिंग करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है।जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि चुनाव खत्म होने से 48 घंटे पहले यानी शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025 को शाम 4 बजे से रविवार, 14 दिसंबर, 2025 को शाम 4 बजे तक, उन इलाकों में किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग करने पर पूरी तरह रोक रहेगी, जहां ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनाव हो रहे है।ऑर्डर में यह भी साफ़ किया गया है कि चुनाव से 48 घंटे पहले चार लोगों के ग्रुप द्वारा घर-घर जाकर कैंपेन करने पर कोई रोक नहीं है।अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर, सपोर्टर या पार्टी वर्कर जो वोटर नहीं है और संबंधित चुनाव क्षेत्र का निवासी नहीं है, वह 12-12-2025 से 14-12-2025 को शाम 4 बजे तक संबंधित चुनाव क्षेत्र में मौजूद नहीं रहेगा।

