Punjab and Haryana High Court issues notice : पंजाब में अब कोर्ट की इजाजत के बिना नहीं काटे जाएंगे पेड़

by Sandeep Verma
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पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 19 जनवरी को है. इस तारीख तक पंजाब में कोई भी पेड़ बिना कोर्ट की इजाजत के नहीं काटे जाएंगे.मोहाली में सड़क पर राउंड अबाउट बनाने के लिए 251 पेड़ों को काटने की इजाजत ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी ने दी है, जिसके खिलाफ ये जनहित याचिका थी. कोर्ट ने मोहाली में भी इन पेड़ों के काटने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है.हालांकि सोहना में जहां राउंड अबाउट बनाने का काम चल रहा है, वहां अदालत के आदेश से पहले ही कुछ पेड़ कट दिए गए हैं. इस जगह पर साफ पता चलता है कि पेड़ कुछ दिन पहले ही काटे गए हैं.जनहित याचिका दायर करने वाले शुभम सिंह शुभ सेखों ने कहा, ”प्रशासन को इन राउंड अबाउट बनाने के लिए पेड़ काटने की इतनी जल्दी थी कि पहले ही कई जगह पर कुछ पेड़ काट दिए गए हैं. ये पेड़ काफी पुराने हैं और अगली सुनवाई में वे इस मुद्दे को भी उठायेंगे.”इससे पहले मोहाली में सड़कों पर राउंडबाउट बनाने के लिए 251 पेड़ काटे जाने पर पंजाब और हरियाणा हाइ कोर्ट ने रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट ने इस मामले में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी और मोहाली डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी किया था. दअरसल एयरपोर्ट के नजदीक सड़क पर तीन राउंडबाउट GMADA द्वारा बनाए जाने हैं और उसके लिए 251 पेड़ों को काटे जाने की इजाजत दी गई थी. बुधवार (24 दिसंबर) को जनहित याचिका पर हाइ कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पेड़ों की कटाई पर स्टे लगा दिया. कई पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ काटे जाने का विरोध किया था.

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