सीआईए स्टाफ जालंधर देहात ने एक आरोपी को अवैध हथियारों सहित किया गिरफ्तार

by Sandeep Verma
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जालंधर : स.हरविंदर सिंह विरक, पीपीएस, एस.एस.पी., जालंधर ग्रामीण के दिशा-निर्देशों तथा डॉ. मुकेश कुमार, पीपीएस, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (स्थानीय/तफ्तीश) और विजय कंवर पाल, पीपीएस, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एन.डी.पी.एस/तफ्तीश) के नेतृत्व में, सीआईए स्टाफ जालंधर ग्रामीण ने समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चल रही विशेष मुहिम के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है।गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर पुष्प बाली, इंचार्ज सीआईए स्टाफ की अगुवाई में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.02.2026 को थाना आदमपुर क्षेत्र में गश्त एवं चेकिंग की जा रही थी। गांव मदारा के नजदीक एक संदिग्ध व्यक्ति, जिसकी पहचान दविंदरपाल सिंह उर्फ बिल्ला (उम्र लगभग 28 वर्ष), निवासी रेलवे स्टेशन कठार, थाना आदमपुर, जिला जालंधर के रूप में हुई, को लाल रंग की डिस्कवर मोटरसाइकिल (PB-07-AG-1894) पर भागने की कोशिश करते हुए काबू किया गया।कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई तलाशी के दौरान उसके कब्जे से दो पिस्तौल (एक 9MM और एक .32 बोर) मैगजीन सहित बरामद किए गए। 9MM के तीन जिंदा कारतूस तथा .32 बोर के तीन जिंदा कारतूस भी बरामद हुए।इस संबंध में थाना आदमपुर, जिला जालंधर ग्रामीण में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)B-54-59 के तहत एफआईआर नंबर 27 दिनांक 18.02.2026 दर्ज की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा पुलिस रिमांड हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बरामद हथियारों के स्रोत, आरोपी के आगे-पीछे के संबंधों तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों के संबंध में जांच जारी है। अवैध तरीकों से अर्जित संपत्ति की कुर्की हेतु भी कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है।पकड़े गए आरोपी से मैगजीन सहित एक 9MM पिस्तौल व 03 जिंदा कारतूस,मैगजीन सहित एक .32 बोर पिस्तौल व 03 जिंदा कारतूस व एक लाल रंग की डिस्कवर मोटरसाइकिल (PB-07-AG-1894) बरामद किया

आरोपी के विरुद्ध पूर्व आपराधिक मामले:
1. मुकदमा नंबर 310 दिनांक 15.12.2017, धारा 323, 324, 148, 149, 325, 326 IPC – थाना आदमपुर, जिला जालंधर ग्रामीण।

2. मुकदमा नंबर 112 दिनांक 04.06.2018, धारा 323, 452, 427, 148, 149 IPC – थाना आदमपुर, जिला जालंधर ग्रामीण।

3. मुकदमा नंबर 43 दिनांक 01.04.2018, धारा 341, 323, 325, 504, 34 IPC – थाना तलई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

4. मुकदमा नंबर 220 दिनांक 27.07.2022, धारा 379, 411, 34 IPC – थाना रामामंडी, जालंधर कमिश्नरेट।

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