
जालंधर : डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी वरजीत वालिया ने बताया कि भारत चुनाव आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार पंजाब राज्य में जल्द ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) शुरू होने की संभावना है। इसके लिए एस.आई.आर. की प्री -गतिविधियों का काम चल रहा है।उन्होंने बताया कि प्री-गतिविधियों के तहत वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं का मिलान/मैपिंग 2003 की मतदाता सूची से किया जा रहा है। वर्तमान समय में जालंधर जिले में कुल 16,57,306 मतदाता हैं, जिनमें से 12,43,087 (75.01 प्रतिशत) मतदाताओं का मिलान बी.एल.ओ. द्वारा किया जा चुका है। वालिया ने बताया कि इस काम के लिए विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के बूथ लेवल अधिकारियों (बी.एल.ओ.) द्वारा अपने बूथों पर विशेष कैंप लगाए जा रहे है और साथ ही घर-घर जाकर 2003 की मतदाता सूची का मिलान/मैपिंग करने के लिए वेरिफिकेशन की जा रही है।उन्होंने जिले के सभी मतदाताओं से भारत चुनाव आयोग के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना सहयोग दे और एस.आई.आर. के दौरान बी.एल.ओ. को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने की अपील की है। उन्होंने यह भी बताया है कि एस.आई.आर. के दौरान प्रत्येक मतदाता से बी.एल.ओ. द्वारा इन्यूमरेशन फॉर्म (Enumeration Form) भरवाए जाएंगे। मतदाता द्वारा यह इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर न देने की स्थिति में मतदाता सूची से नाम काटा जा सकता है।जिला चुनाव अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की कि वर्तमान मतदाता सूची में अपने नाम की 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग करवाना सुनिश्चित बनाया जाए। 2003 की मतदाता सूची की डिटेल भारत चुनाव आयोग की वेबसाइट (ECINET) https://voters.eci.gov.in/ या मुख्य चुनाव कार्यालय की वेबसाइट https://elections.punjab.gov.in/Election/Public/SearchEroll2003 पर देखी जा सकती है। इसके अलावा किसी भी जरूरत/सुझाव/शिकायत के संबंध में मतदाता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल की जा सकती है।उन्होंने बताया कि एस.आई.आर. के लिए भारत चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं को 6 श्रेणियों के अधीन विभाजित किया गया है:
कैटेगरी ए: उन मतदाताओं को शामिल किया गया है जिनकी उम्र 38 वर्ष या उससे अधिक है और जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल है। इन मतदाताओं को कोई दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं है।
कैटेगरी बी: उन मतदाताओं को शामिल किया गया है जिनकी उम्र 38 वर्ष या उससे अधिक है लेकिन नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं है। ऐसे मतदाताओं को भारत चुनाव आयोग द्वारा प्रमाणित 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज बी.एल.ओ. को देना पड़ेगा। (सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आधार कार्ड को भी दस्तावेजों में शामिल किया गया है।)
कैटेगरी सी: उन मतदाताओं को शामिल किया गया है जिनकी उम्र 21 से 37 वर्ष के बीच है और माता-पिता में से किसी एक का नाम 2003 की मतदाता सूची में मौजूद है। ऐसे मतदाताओं को अपना एक दस्तावेज और अपने माता या पिता (जिसका नाम 2003 की सूची में है) की कॉपी बी.एल.ओ. के पास जमा करवानी पड़ेगी।
कैटेगरी डी: उन मतदाताओं को शामिल किया गया है जिनकी उम्र 18 और 20 वर्ष के बीच है और माता/पिता दोनों का नाम 2003 की मतदाता सूची में मौजूद है। ऐसे मतदाताओं को अपना एक दस्तावेज और अपने माता तथा पिता दोनों की 2003 की सूची में मौजूद कॉपी बी.एल.ओ. के पास जमा करवानी पड़ेगी।
कैटेगरी ई: उन मतदाताओं को शामिल किया गया है जिनकी उम्र 21 से 37 वर्ष के बीच है और दोनों माता/पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में मौजूद नहीं है। ऐसे मतदाताओं को अपना एक दस्तावेज और माता या पिता (किसी एक का) 12 दस्तावेजों में से एक बी.एल.ओ. के पास जमा करवाना पड़ेगा।
कैटेगरी एफ: उन मतदाताओं को शामिल किया गया है जिनकी उम्र 18 और 20 वर्ष के बीच है और माता-पिता में से किसी एक का नाम 2003 की मतदाता सूची में मौजूद है। ऐसे मतदाताओं को अपना एक दस्तावेज, अपने माता या पिता का दस्तावेज (जिसका नाम 2003 की सूची में नहीं है) और जिस पैरेंट का नाम 2003 की सूची में शामिल है, उसकी कॉपी बी.एल.ओ. के पास जमा करवानी पड़ेगी।
कैटेगरी जी: उन मतदाताओं को शामिल किया गया है जिनकी उम्र 18 और 20 वर्ष के बीच है और दोनों माता/पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में मौजूद नहीं है। ऐसे मतदाताओं को अपना एक दस्तावेज और माता-पिता दोनों का एक-एक दस्तावेज (12 दस्तावेजों में से) बी.एल.ओ. के पास जमा करवाना पड़ेगा।
इस संबंध में भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेजों की सूची:
कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश, जो किसी भी केंद्रीय/राज्य/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनर को जारी किया गया हो।
भारत में सरकार/स्थानीय अधिकारी/बैंक/डाकघर/एल.आई.सी./पी.एस.यू. द्वारा 01.07.1987 से पहले जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/सर्टिफिकेट/दस्तावेज।
प्रमाणित अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
पासपोर्ट
मैट्रिक/शिक्षा प्रमाण पत्र, जो बोर्ड/यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया हो।
पक्का निवास प्रमाण पत्र, जो योग्य राज्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
वन अधिकार प्रमाण पत्र
योग्य अधिकारी द्वारा जारी ओ.बी.सी./एस.सी./एस.टी. या कोई भी जाति प्रमाण पत्र।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी यह मौजूद है)
परिवारिक रजिस्टर, जो राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया हो।
सरकार द्वारा कोई भी जमीन/घर आवंटन का प्रमाण पत्र
आधार कार्ड