पटाखे बेचने के लिए 20 अस्थायी लाइसेंसों का ड्रॉ 29 अक्तूबर को रेड क्रॉस भवन जालंधर में निकाला जाएगा

The draw for 20 temporary licenses for selling firecrackers will be held on October 29 at the Red Cross Bhawan, Jalandhar.

by Sandeep Verma
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जालंधर : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट- कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने बताया कि पटाखों को बेचने के लिए 20 अस्थायी लाइसेंस ड्रॉ के माध्यम से जारी किए जाने है। उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट जालंधर के अधीन आने वाले निवासी, जिनकी उम्र 18 साल से कम नहीं है, जिन्होंने जिला जालंधर में निर्धारित स्थान गांव राउवाली, पठानकोट रोड, जिला जालंधर में पटाखे बेचने के लिए अस्थायी दुकानों के अस्थायी लाइसेंस लेने हैं, वह डिप्टी कमिश्नर, जालंधर के अधीन आने वाले सेवा केंद्रों के माध्यम से फीस जमा करवाते हुए अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं।

उन्होंने बताया कि आवेदक अपनी दरख्वास्त के साथ एक स्व-घोषणा पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो और निवास संबंधी आधार कार्ड की कॉपी लगाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक जो जिला जालंधर का निवासी है, अपना आवेदन 21.10.2026 से 27.10.2026 सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ऑनलाइन भर सकते है। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय के बाद आने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्थायी लाइसेंसों का ड्रॉ 29.10.2026 दिन शुक्रवार को दोपहर 12.00 बजे रेड क्रॉस भवन, जालंधर में निकाला जाएगा।

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट या सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों में किसी प्रकार की संशोधन या तब्दीली होती है तो उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

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