जालंधर : डिप्टी कमिश्नर पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) अंकुर गुप्ता द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नरेट जालंधर के अधीन आने वाले थानों के अधिकार क्षेत्र में पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाइना डोर (नाईलोन, प्लास्टिक या सिंथेटिक मिटीरियल से बनी डोर/धागा या कोई भी ऐसी डोर/धागा जिस पर सिंथेटिक धातू की परत चढ़ी हो और पंजाब सरकार के मापदण्डों के अनुकूल न हो) का निर्माण करने, बेचने, स्टोर करने, खऱीद करने, सप्लाई करने, आयात करने पर मुकम्मल रूप से पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश 03.06.2023 से 02.11.2023 तक लागू रहेगा।