जालंधर : डिप्टी कमिश्नर पुलिस अकुंर गुप्ता ने फौजदारी संहिता 1973 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालनेस किसी समागम, जुलूस में हथियार लेकर चलने , पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठे होने और नारेबाजी करने पर पाबंदी लगाई है । यह आदेश 13.01.24 तक लागू रहेगें।