जालंधर : डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर वाहन में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, धारदार हथियार, धारदार हथियार या किसी भी घातक हथियार को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने मैरिज पैलेस और दावत हाल के मालिकों को आदेश दिए है कि मैरिज पैलेस , दावत हाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने के जिम्मदेरा होगें।यह सभी आदेश 13.01.2024 तक लागू रहेगें।