जालंधर : डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर जगमोहन सिंह ने फौजदारी संहिता की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नरेट जालंधर अधीन पुलिस स्टेशनों के अधीन क्षेत्रों में पतंग उड़ाने के लिए चाइना डोर (नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री से बनी डोर /धागा या ऐसा कोई डोर/धागा जिस पर स्थैंटिक की कोटिंग हो और जो पंजाब सरकार के मानकों के अनुरूप न हो) के निर्माण, बिक्री, स्टोर, खरीद, पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए है। ये आदेश 07.11.2023 से 06.05.2024 तक लागू रहेंगे।