चंडीगढ़ : पंजाब विजीलैंस ब्यूरो द्वारा बलवीर कुमार विर्दी, संयुक्त डायरैक्टर, एक्साईज विभाग जालंधर (जी.एस.टी.) निवासी लम्मा गाँव जालंधर के खि़लाफ़ सरकारी अधिकारी होते हुए भ्रष्टाचार के द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति बनाने के दोषों सम्बन्धी दर्ज मुकदमे में नामज़द किए साथी दोषी भगवंत भूषण उर्फ बावा निवासी मकान कृष्ण नगर, रेलवे रोड जालंधर को ब्यूरो द्वारा आज बुधवार को उसके आवास से गिरफ़्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि विजीलैंस की जांच से पाया गया कि उक्त बलवीर कुमार विर्दी को चैक पीरियड 01.04.2007 से 11.09.2020 तक जाने गए स्रोतों से कुल 2,08,84,863.37 रुपए की आमदन होती हुई पाई गई और इसी अरसे के दौरान उसके द्वारा 5,12,51,688.37 रुपए का खर्चा किया गया है। इस तरह उक्त मुलजिम द्वारा चैक पीरियड के दौरान कुल 3,03,66,825 रुपए अधिक खर्चा किया गया है, जोकि उसकी आमदन से करीब 145.40 फीसदी अधिक बनता है। इस तरह उक्त अधिकारी के खि़लाफ़ अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी आमदन के अवगत स्रोतों से अधिक सम्पत्ति बनाने के दोष अधीन विजीलैंस ब्यूरो, रेंज जालंधर द्वारा मुकदमा नंबर 12 तारीख़ 16.05.2023 को भ्रष्टाचार निरण अधिनियम की धारा 13(1) (बी), 13(2) अधीन दर्ज किया था।उक्त मुकदमे की जाँच के दौरान पाया गया कि दोषी बलवीर कुमार विर्दी के ख़ास साथी के तौर पर उक्त भगवंत भूषण उर्फ बावा ने ख़ुद ‘जगदम्बे लाईफ़ स्टाइल’ नाम की कंपनी जबकि अपनी पत्नी कविता और बलवीर कुमार विर्दी की पत्नी सुरिन्दर कौर के नाम पर ‘साफ़ एंड कूल’ नाम की लुधियाना में दो फ़र्ज़ी कंपनियाँ खोली हुईं थीं और भगवंत भूषण दोषी बलवीर कुमार विर्दी की करोड़ों रुपए की काली कमाई को सफ़ेद करने के लिए इन उक्त दोनों बोगस कंपनियाँ में एडजस्ट करता था।उन्होंने बताया कि जाँच से पाया गया कि बलवीर कुमार विर्दी की कोठी नंबर 213, गुरू गोबिन्द सिंह नगर, जालंधर में जो लगी हुई लिफ़्ट की 10,00,000 रुपए की अदायगी दोषी भगवंत भूषण द्वारा अपनी जगदम्बे लाईफ़ स्टाइल कंपनी लुधियाना के खाते में से लिफ़्ट लगाने वाली कंपनी शिंडलर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को की गई। इसी तरह बलवीर कुमार विर्दी की उक्त कोठी में लगे जनरेटर की 3,18,600 रुपए की अदायगी दोषी भगवंत भूषण की उक्त जगदम्बे लाईफ़ स्टाइल कंपनी के खाते से सुधीर पावर लिमिटेड को की गई।इस तरह जाँच के दौरान भगवंत भूषण की भूमिका संदेहजनक होने के कारण उसे उक्त मुकदमे में नामज़द करने के उपरांत आज गिरफ़्तार किया गया है।इस मुकदमे के दोषी बलवीर कुमार विर्दी को गिरफ़्तार करने के लिए विजीलैंस ब्यूरो द्वारा उसके आवास और अन्य छिपने के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं, जिसको जल्द ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा।वर्णनयोग्य है कि उक्त बलवीर कुमार विर्दी और अन्यों द्वारा कुछ ट्रांसपोर्टरों और इंडस्ट्री मालिकों के साथ मिलकर जी.एस.टी. में घोटाला करने के खि़लाफ़ मुकदमा नंबर 09 तारीख़ 21.08.2020 को आई.पी.सी. की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7-ए के अंतर्गत थाना विजीलैंस ब्यूरो, फ्लाइंग सक्वायड-1, एस.ए.एस. नगर मोहाली में दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में दोषी बलवीर कुमार विर्दी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों से शामिल तफ्तीश हुआ था।
—————