जालंधर : डिप्टी कमिश्नर पुलिस (हैडकुआटर) वत्सला गुप्ता ने आईपीसी की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर शहर क्षेत्र को ‘नो ड्रोन ज़ोन’ घोषित किया है और इस दौरान ड्रोन और अनमैनिड एरियल व्हीकल (यूएवी) या मैनिड एरियल व्हीकल या निजी हेलीकॉप्टरों की उड़ान पर तत्काल प्रभाव से सख्त रोक रहेगी। यह आदेश 15.08.20022 को सुबह 05:00 बजे से शाम 5.00 बजे तक लागू रहेगा।
डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने पुलिस कमिश्नरेट शहर को ‘नो ड्रोन जोन’ घोषित किया ।
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