जालंधर : डिप्टी कमिश्नर पुलिस (ला एंड आर्डर) अंकुर गुप्ता ने दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दुकानदारों द्वारा कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर सड़कों और फुटपाथों पर अनधिकृत बोर्ड लगाने ,सड़कों पर सामान बेचने और फुटपाथ पर सामान रखकर बेचने पर रोक लगाई है। यह आदेश 05 अप्रैल 2024 तक लागू रहेगा।