जालंधर : जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श चुनाव संहिता का सख्ती से पालन करें और पूरे चुनाव के सफल संचालन के लिए अपना पूरा सहयोग दें।उन्होंने कहा कि भारत चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है और चुनाव की घोषणा के बाद ही आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।जिला चुनाव अधिकारी सारंगल और एस.एस.पी मुखविंदर सिंह भुल्लर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि जालंधर लोकसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 7 मई को जारी की जाएगी, जिसके बाद 14 मई नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी।उन्होंने कहा कि नामांकन की जांच 15 मई को की जाएगी और 17 मई को उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। उन्होंने कहा कि 1 जून को वोट पड़ेंगे और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया 6 जून 2024 तक पूरी कर ली जाएगी।उन्होंने कहा कि चुनाव करवाने के लिए 1951 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और 16.41 लाख वोटर अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे।उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र जमा करने के दिन से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने के दिन तक किये गये चुनाव खर्च का हिसाब किताब प्रतिदिन मेनटेन किया जायेगा।उन्होंने यह भी बताया कि इसके अलावा प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा किये गये 10,000 रुपये से अधिक के खर्च का भुगतान उम्मीदवार द्वारा चुनाव खर्चे के संबंध में खुलवाये गये बैंक खाते में चेक, डिमांड ड्राफ्ट एवं नैफ्ट के माध्यम किया जायेगा।जिला चुनाव अधिकारी श्री सारंगल ने आगे बताया कि राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा अपने चुनाव प्रचार के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से किये जाने वाले विज्ञापनों की सामग्री की जिला प्रशासनिक कॉम्पलैक्स के कमरा नंबर 14-ए में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन और मोनीटरिंग कमेटी द्वारा प्री-सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है।उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग किये जाने वाले वाहनों एवं उनमें लगने वाले लाउडस्पीकर आदि का उपयोग करने से पूर्व उनकी लिखित सूचना संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को देना तथा वाहन एवं लाउडस्पीकर के संबंध में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकता है।उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, लोकसभा चुनाव क्षेत्र 04-जालंधर (अ ज) द्वारा संबंधित माह के दूसरे और चौथे शनिवार को नामांकन पत्र नहीं लिये जायेंग क्योंकि इन दिनों को नैगोशीइबल इंसटरामैंट एक्ट 1881 के अंतर्गत छुट्टी घोषित किया गया हैउन्होंने यह भी बताया कि नामांकन फॉर्म कार्य दिवसों पर जिला चुनाव कार्यालय कमरा नंबर 201, दूसरी मंजिल, जिला प्रशासनिक कंपलैक्स से प्राप्त किए जा सकते हैं।जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार-प्रसार के संबंध में विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां दी जानी है।स्वीकृतियों के संबंध में एन.ओ.सी लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जिला स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया गया है। यह टीम उम्मीदवार/आवेदक को मंजूरी देने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने के लिए संबंधित विभागों के साथ तालमेल करके ज़रूरी शर्तें पूरी करेंगे और सिंगल विंडो के माध्यम से अनुमति ले सकते है।जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की खर्च सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी है।उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या उनके कार्यकर्ताओं को किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी जमीन, भवन या दीवार पर झंडा, बैनर, नोटिस, नारे आदि लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) मेजर डॉ अमित महाजन, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) जसबीर सिंह, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) लखविंदर सिंह रंधावा भी उपस्थित थे।इस अवसर पर कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, बसपा, भाजपा, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।







