बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर से पटाखे चलाने पर रोक, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

by Sandeep Verma
0 comment
Trident AD
Trident AD
जालंधर :  ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस संदीप शर्मा ने जाब्ता फौजदारी सहिंता 1973 की धारा 144 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि पुलिस कमिश्नरेट सीमा के अंदर बुलेट मोटरसाइकिल चलाते समय साइलेंसर में तकनीकी बदलाव कर पटाखे आदि चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, साथ ही आदेश में कोई भी दुकानदार ऑटो कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत निर्मित साइलेंसर नहीं बेचेगा और न ही कोई मैकेनिक साइलेंसर में कोई तकनीकी बदलाव करेगा।एक अन्य आदेश में कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र के भीतर वाहन में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, तेज हथियार, तेज हथियार या किसी भी घातक हथियार को ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसी प्रकार, कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, समारोह/जुलूस में हथियार ले जाने, पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और नारे लगाने पर प्रतिबंध लगाया है।उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मैरिज पैलेसों/होटलों के बैंक्वेट हॉल, विवाह कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में जनता द्वारा हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और मैरिज पैलेसों और बैंक्वेट हॉल के मालिकों को निर्देश दिया है कि वे मैरिज पैलेस/बैंक्वेट हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाने के जिम्मेदार होगे।एक अन्य आदेश के अनुसार, कोई भी दुकानदार/दर्जी खरीदार की उचित पहचान के बिना सैन्य/अर्धसैनिक बल/पुलिस निर्मित वर्दी या सिलाई की हुए वर्दी नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी रखेगा और रजिस्टर में व्यक्ति का पद, नाम, पता, फोन नंबर और पोस्टिंग की जगह का रिकॉर्ड बनाए रखेगा और इस रजिस्टर को दो महीने में एक बार संबंधित हेड स्टेशन अधिकारी द्वारा वैरीफाई किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो पुलिस को रिकॉर्ड प्रदान किया जाएगा।एक जारी अन्य आदेश के अनुसार, मकान मालिकों और किरायेदारों को मकानों और पी.जी. मालिक, पीजी और अन्यथा आम लोग निकटतम पंजाब पुलिस संपर्क केंद्र को सूचित किए बिना नौकरों और अन्य श्रमिकों को अपने घरों में नहीं रखेंगे।एक अन्य आदेश में पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र के सभी पटाखों के निर्माताओं/डीलरों को पटाखों के पैकेट पर ध्वनि स्तर का लेबल (डेसीबल में) प्रिंट करने का आदेश दिया गया है।ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, किसी भी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस आदि के मालिक/प्रबंधक किसी भी व्यक्ति/यात्री को उसकी पहचान के बिना नहीं ठहराएंगे। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और आवास आदि में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति/यात्री का एक वैध फोटो पहचान पत्र, जो उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, उस व्यक्ति/यात्री द्वारा स्व-सत्यापित फोटोकॉपी को एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाना चाहिए और व्यक्ति को अलग रखा जाना चाहिए। यात्री के मोबाइल नंबर को वैरीफाई करने से लेकर, निवासी/यात्री का रिकॉर्ड दिए गए प्रोफार्मा में रजिस्टर पर रखा जाना चाहिए। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस एवं हॉस्टल आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों संबंधी सूचना रोजाना सुबह 10 बजे संबंधित मुख्य अधिकारी पुलिस थाने को भेजी जाए तथा ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के संबंध में रजिस्टर में दर्ज रिकार्ड की वैरीफीकेशन किया जाए। प्रत्येक सोमवार को संबंधित मुख्य अधिकारी पुलिस स्टेशन द्वारा और आवश्यकता पड़ने पर रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।इसके अलावा, जब भी कोई विदेशी किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस में रुकता है, तो इस संबंध में एक सूचना प्रभारी विदेशी रजिस्टर्ड दफ्तर, पुलिस कमिश्नर दफ्तर जालंधर को दी जानी चाहिए। इसके अलावा होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय गलियारे, लिफ्ट, रिसेप्शन काउंटर और मुख्य प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। यदि किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस, रेस्तरां और सराय में कोई संदिग्ध रुकता/आता है, जो किसी पुलिस मामले में वांछित है या किसी होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय में रहने वाला व्यक्ति/यात्री दूसरे राज्य में गिरफ्तार किया जाता है/ यदि जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय के मालिक/प्रबंधक तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन/पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना देने के लिए जिम्मेदार होंगे। सभी आदेश 13.06.2024 तक लागू रहेंगे।
Snow
Forest
Mountains
Snow
Forest
the trident news the trident news the trident news the trident news the trident news

You may also like

Leave a Comment

2022 The Trident News, A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by iTree Network Solutions +91 94652 44786

You cannot copy content of this page