जालंधर : कमिश्नरेट पुलिस ने रविवार को हुई अंकित की हत्या के मामले को सुलझा लिया है। जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि डब्लूएस-408 सतरां मोहल्ला, बस्ती शेख के रहने वाले ने विशाल उर्फ मोनी जंबा पुत्र सतपाल ने शिकायत दी थी कि 14 अप्रैल 2024 को रात 9.15 बजे उसका भाई अंकित जंबा और उसकी पत्नी मनीषा भार्गव कैंप में मेडिकल की दुकान से दवा लेने गए थे।उन्होंने बताया कि जब दंपति मल्ली के मोहल्ला चाय आम स्थित उसके घर के पास पहुंचे तो दलजीत ने अपने भाई, पिता, अजय कुमार (जिन्हें बाबा भी कहा जाता है), अमित कुमार, करन मल्ली, करन मल्ली की पत्नी को बुला लिया और कई अज्ञात लोगों ने उसके भाई और भाभी पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। स्वपन शर्मा ने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसने अंकित जंबा पर तेजधार हथियार से वार किए। जिसे उसके परिवार के सदस्यों ने घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही अंकित की मौत हो गई थी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस मामले में एफआईआर 55 तहत 302, 341, 324, 506, 148, 149 आईपीसी पुलिस स्टेशन डिवीजन 5 जालंधर में केस दर्ज किया गया।उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि दोनों परिवारों के बीच काफी समय से दुश्मनी चल रही थी और मृतक अंकित जंबा और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 04 में एफआईआर 32 तहत धारा 307,323,324,148,149,506 आईपीसी) के तहत मामला दर्ज किया गया था और वह हाल ही में जेल से रिहा हुए थे। स्वपन शर्मा ने कहा कि दुश्मनी का यही इतिहास अंततः अंकित जंबा की हत्या का कारण बना। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस मामले में उनकी टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जसकरन सिंह मल्ली पुत्र गुरबख्श सिंह, दलजीत सिंह उर्फ सोनू पुत्र बलविंदर सिंह और कुलविंदर कौर पुत्री बलविंदर सिंह के रुप में हुई है। उन्होंने कहा कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा