जालंधर लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से, जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध

by Sandeep Verma
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जालंधर : जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि जालंधर लोकसभा क्षेत्र के लिए कल 7 मई को शुरू होने जा रही नामांकन प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।यहां जिला प्रशासकीय परिसर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि गजट नोटिफिकेशन कल 7 मई को जारी की जाएगी, जिसके बाद 14 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 15 मई को होगी, जबकि नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 17 मई है।डा.अग्रवाल ने बताया कि नामांकन पत्र की सूचना की तिथि से नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक (11 और 12 मई को छुट्टियों को छोड़कर) डी.सी. सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कोर्ट रूम में जमा करवाये जा सकते है।उन्होंने यह भी बताया कि 10 मई को छुट्टी के दिन प्रत्याशियों से नामांकन पत्र लिये जायेंगे।डिप्टी कमिश्नर ने नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों की भी समीक्षा की। डीसी कोर्ट रूम में आवश्यक व्यवस्थाओं के अलावा सुरक्षा, पार्किंग आदि प्रबंधों का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि नामांकन दाखिल करने के समय डीसी कोर्ट रूम से 100 मीटर के दायरे में केवल तीन वाहन ले जाने की अनुमति होगी। डीसी कोर्ट रूम में पर्चा दाखिल करते समय प्रत्याशी सहित केवल 5 लोगों को ही कमरे में प्रवेश की अनुमति होगी।उन्होंने कहा कि नामांकन के लिए आने वालों की एंट्री पुलिस कमिश्नर दफ्तर की ओर से होगी ।उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र जिला प्रशासकीय परिसर स्थित चुनाव दफ्तर से भी (पंजाबी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) प्राप्त किए जा सकते हैं।उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र संबंधित उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक द्वारा व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग अधिकारी को दाखिल किया जा सकता है और सुनिश्चित करें कि फॉर्म पर हस्ताक्षर किए गए हैं।डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हलफनामा पत्र (फॉर्म नंबर 26) के सभी कॉलम भरे होने चाहिए और नोटरीकृत होना चाहिए। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में अपना अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र शामिल करना होगा।उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की रैली/मार्च आयोजित करने से पहले संबंधित क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी से मंजूरी लेना जरूरी है और यह सुनिश्चित किया जाए कि इस संबंध में पुलिस विभाग को सूचना हो।उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को नामांकन की तिथि से लेकर चुनाव नतीजे घोषित होने की तिथि तक चुनाव खर्च का हिसाब रखना जरूरी है।यह भी सुनिश्चित किया जाए कि चुनाव खर्च के लिए एक अलग बैंक खाता खोला जाए और सभी खर्च इसी खाते से किए जाएं।जिला चुनाव ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें ताकि चुनाव प्रक्रिया उचित ढंग से संचालित की जा सके। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल/उम्मीदवार किसी भी जानकारी के लिए जिला प्रशासन से तालमेल कर सकते है।बता दे कि जिला चुनाव अधिकारी से नामांकन पत्र लेने के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचन क्षेत्र करतारपुर- कम-एसडीएम जालंधर-2 बलबीर राज सिंह को भी अधिकृत किया गया है।इस अवसर पर एस.डी.एम बलबीर राज सिंह, चुनाव तहसीलदार सुखदेव सिंह, चुनाव कानूनगो राकेश कुमार और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

 

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