पंजाब में अब शिकायत दर्ज करवाने के लिए थानों में जाने की नहीं जरूरत

by Sandeep Verma
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जालंधर।: इंसाफ पाने के लिए लोग अक्सर थानों में खजलखवार होते देखे जाते हैं। कई बार तो लोग थक हार कर यह कहते हुए अपने घरों में बैठ जाते हैं कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। लोगों को थाने जाने की बजाय ऑनलाइन शिकायत करनी चाहिए। ऑनलाइन शिकायत करने पर लोगों को टाइम बाऊंड इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिकायत थानों में लेकर जाने की बजाय लोगों को घर बैठे ऑनलाइन शिकायत भेजनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना इतना आसान है कि अगर शिकायतकर्त्ता को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी नहीं भी आती तो वह जिस व्यक्ति से अपनी शिकायत टाइप करवा रहा है वह ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए उसकी मदद भी ले सकता है। शिकायत दर्ज होने के बाद 30 से 45 दिनों के भीतर इंसाफ दिलवाया जाएगा। यही नहीं शिकायतकर्त्ता कभी भी अपनी शिकायत का ऑनलाइन स्टेटस भी ट्रैक कर सकता है।

कैसे करें ऑनलाईन शिकायत दर्ज

ए.डी.जी.पी. ने बताया कि ऑनलाइन शिकायत के लिए पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई वैबसाइट pgd.punjab police.gov.in पर जाकर साइनअप करना होगा। इसके लिए शिकायतकर्त्ता को इस साइट पर अपना अकाऊंट बनाना पड़ेगा, जिसका कोई खर्चा नहीं है। अपनी ई-मेल आई.डी. व पासवर्ड डालने के बाद अपने अकाऊंट से शिकायतकर्त्ता को अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना बिल्कुल आसान है। जैसे हम पासपोर्ट का आवेदन पत्र जमा करते हैं वैसे ही शिकायत दर्ज करने के लिए बिल्कुल सिंपल सिस्टम है। इसमें कुल 5 पेज हैं, जिसमें शिकायत दर्ज करने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आई.डी. संबंधी सारी जानकारी टाइप करनी होगी। इसके बाद जिसके खिलाफ शिकायत है वैसे ही उसकी पूरी डिटेल सबमिट करनी होगी। इसके साथ ही शहर का नाम भी भरना होगा। अगर शिकायतकर्त्ता के पास कोई वीडियो या कोई ऑडियो क्लिप है या और कोई भी सबूत है तो वह उसे भी ऑनलाइन अपलोड कर सकता है।

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