जालंधर : अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट मेजर डा. अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर की सीमा में नागरिक सुरक्षा और जनता की जान- माल की रक्षा को यकीनी बनाने के लिए विदेशी थाई मंगूर मछली को प्रफुल्लित ( पालन) और बेचने पर तुरंत पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। यह मछली अपनी किस्म की मछली को भी खा जाती है और छप्पड़ों, जानवरों को भी बहुत नुक्सान पहुंचाती है। भारतीय मछलियों के लिए यह बहुत हानिकारक है, यदि यह राज्य के प्राकृतिक पानियों में मिल जाती है तो पानी वाले अन्य जीवों के लिए यह बहुत ख़तरनाक साबित होगी। यह आदेश अगले दो महीने तक लागू रहेगा।