बुलेट मोटरसाईकल के सायलैंसर के द्वारा पटाख़े बजाने पर पाबंदी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्यवाही

by Sandeep Verma
0 comment

जालंधर : पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने ‘ भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता, 2023’ की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में बुलेट मोटरसाईकल चलाते समय सायलैंसर में तकनीकी फेरबदल करवा कर पटाख़े आदि चलाने वाले वाहन चालकों पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है और यह भी आदेश जारी किए हैं कि कोई भी दुकानदार, आटो कंपनी द्वारा निर्धारित किए मापदण्डों के विरुद्ध तैयार किये सायलैंसर नहीं बेचेगा और न ही किसी मकैनिक द्वारा सायलैंसरों में तकनीकी फेर बदल किए जाएंगे।पुलिस कमिश्नर ने एक अन्य आदेश के द्वारा कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में किसी किस्म का हथियार जैसे कि बेसबॉल, तेज़ हथियार, नोकीला हथियार या कोई भी जानलेवा हथियार गाड़ी में रख कर चलने पर भी पाबंदी है। इसी तरह कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में किसी किस्म का जुलूस निकालने, समागम/ जलूस में हथियार ले कर चलने, पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने और नारेबाज़ी करने पर भी पाबंदी लगाई गई है।पुलिस कमिश्नर पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में आते सभी मैरिज पैलस/ होटल के दावत हाल, विवाह- शादियों के प्रोगरामों और अन्य सामाजिक प्रोग्राम में पब्लिक द्वारा हथियार ले कर जाने पर पाबंदी लगा दी है और मैरिज पैलेसों दावत हाल के मालिकों को हिदायत की है कि वह मैरिज पैलस/ दावत हाल में सी. सी. टी. वी. कैमरे लगाने के ज़िम्मेदार होंगे।पुलिस कमिशनर के एक अन्य आदेश अनुसार कोई भी दुकानदार/ दर्जी, सैनिक/ अर्ध सैनिक बल/ पुलिस की बनी बनाई वर्दी या कपड़ा ले कर सिलाई वर्दी बिना खरीददार की बिना शिनाख़्त किये नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति के फोटो शिनाख्ती कार्ड जो समर्थ अधिकारी की तरफ से उसे जारी किया गया हो, की स्व तस्दीकशुद्हा फोटो कापी रखेगा और खरीदने वाले का रैक, नाम, पता, फ़ोन नंबर और तैनाती के स्थान सम्बन्धित रिकार्ड रजिस्टर पर मेन्टेन करेगा और यह रजिस्टर दो महीनों में एक बार सबंधित मुख्य थाना अधिकारी से तस्दीक करवाएगा और ज़रूरत पड़ने पर रिकार्ड पुलिस को मुहैया करवाएगा।पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश अनुसार मकान मालिक घरों में किराएदार और पी. जी. मालक, पी. जी. और इसके इलावा आम लोग घरों में नौकर और अन्य कामगार अपने नज़दीक के पंजाब पुलिस के सांझ केंद्र में जानकारी दिए बिना नहीं रखेंगे।एक अन्य आदेश के द्वारा पुलिस कमिश्नरेट के इलाको में सभी पटाख़ा निर्माणकारों/ डीलरों को हुक्म जारी किया है कि पटाखे के पैकट पर आवाज़ का स्तर ( डैसीबल में) प्रिंट होना जरूरी है।पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश अनुसार कोई भी होटल/ मोटल/ गेस्ट हाऊस और सराय आदि के मालिक/ प्रबंधक किसी भी व्यक्ति/ यात्री को उसकी शिनाख़्त किए बगैर नहीं ठहराएगें। होटल/ मोटल/ गेस्ट हाऊस और सराय आदि में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति/ यात्री का वैलिड फोटो शिनाख्ती कार्ड, जो समर्थ अधिकारी की तरफ से उसे जारी किया गया हो, की उस व्यक्ति/ यात्री की तरफ से स्व- तस्दीकशुद्हा फोटो कापी बतौर रिकार्ड रखी जाए और व्यक्ति/ यात्री का मोबायल नंबर तस्दीक करने के इलावा ठहरने वाले व्यक्ति/ यात्री का रिकार्ड दिए प्रोफार्मे अनुसार रजिस्टर पर मेन्टेन किया जाए। होटल/ मोटल/ गेस्ट हाऊस और सराय आदि में ठहरे हुए व्यक्तियों/ यात्रियों सम्बन्धित जानकारी रोज़ाना सुबह 10 बजे सबंधित मुख्य अधिकारी थाना को भेजी जाये और ठहरे व्यक्तियों/ यात्रियों सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज रिकार्ड को प्रत्येक सोमवार को सबंधित मुख्य अधिकारी थाना से तस्दीक करवाई जाए और ज़रूरत पड़ने पर रिकार्ड पुलिस को मुहैया करवाया जाए।इसके इलावा जब भी कोई विदेशी व्यक्ति किसी होटल/ मोटल/ गेस्ट हाऊस और सराय में ठहरता है तो इस सम्बन्धित सूचना इंचार्ज फौरनरस रजिस्ट्रेशन अधिकारी, दफ़्तर कमिश्नर पुलिस, जालंधर को दी जाए। इसके इलावा होटल/ मोटल/ रेस्टोरेंट/ गेस्ट हाऊस और सराय के कोरीडोर, लिफ़्ट, रिसैपशन,स्वागत काउन्टर और मुख्य प्रवेश दरवाज़े पर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाए जाएंगे। यदि कोई शक्की व्यक्ति होटल/ मोटल/ गेस्ट हाऊस, रैस्टोरैंट और सराय में ठहरता/ आता है, जो किसी पुलिस केस में अपेक्षित है या किसी होटल/ रेस्टोरेंट/ मोटल/ गेस्ट हाऊस और सराय में से ठहरे/ आए व्यक्ति/ यात्री को किसी ओर राज्य/ ज़िले की पुलिस की तरफ से गिरफ़्तार किया जाता है तो होटल/ रेस्टोरेंट/ मोटल/ गेस्ट हाऊस और सराय का मालिक/ प्रबंधक तुरंत इसकी सूचना सम्बन्धित थाना/ पुलिस कंट्रोल रूम को देने के ज़िम्मेदार होंगे।यह सभी आदेश 23.12. 2024 तक लागू रहेंगे।

Trident AD Trident AD
Trident AD
Trident AD Trident AD Trident AD Trident AD Trident AD

You may also like

Leave a Comment

2022 The Trident News, A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by iTree Network Solutions +91 94652 44786

You cannot copy content of this page