

जालंधर : डिप्टी कमिश्नर पुलिस (ला एंड ऑर्डर) अंकुर गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए कमिश्नरेट जालंधर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री या किसी से बनी पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी है सिंथेटिक/कांच/तेज धातु से लेपित रस्सी/धागा पतंग उड़ाने के लिए निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग सख्त वर्जित है।आदेशों में कहा गया है कि केवल सूती धागे से पतंग उड़ाने की अनुमति होगी, जिसमें धागे को मजबूत करने के लिए कोई तेज/धातु/कांच या लेप न लगाया गया हो। यह आदेश दिनांक 25.2.2025 तक लागू रहेगा।








