डीसीपी द्वारा पार्किंग स्थलों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के आदेश

by Sandeep Verma
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जालंधर : डिप्टी कमिश्नर पुलिस (ला एंड ऑर्डर ) अंकुर गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके जनहित को बनाए रखने और कानून और व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने के आदेश जारी किए है। पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थान, अस्पताल, भीड़-भाड़ वाले बाजार और वाहन पार्किंग के लिए बनाए गए अन्य स्थान के मालिक (परिसर के अंदर या बाहर) सीसीटीवी कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग संचालित नहीं करेंगे।जारी आदेशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सी.सी.टी.वी कैमरे इस प्रकार लगाए जाएं कि पार्किंग में प्रवेश/निकास करने वाले वाहन की नंबर प्लेट तथा वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे तथा इस संबंध में लगाए गए सी.सी.टी.वी. कैमरों की 45 दिन की रिकॉर्डिंग की सीडी बनाकर हर 15 दिन में सुरक्षा शाखा कार्यालय, पुलिस कमिश्नर, जालंधर में जमा करवानी होगी। इसी प्रकार, वाहन पार्क करने वाले वाहन मालिकों का रिकॉर्ड, यदि वाहन को एक दिन के लिए पार्क किया जाना है, तो रजिस्टर में उसकी एंट्री में व्यक्ति का नाम, मोबाइल फोन नंबर आईडी, वाहन का प्रकार, पंजीकरण नंबर, चेसी नंबर,इंजन नंबर, वाहन पार्किंग, वाहन निकासी की तारीख दर्ज करने के अलावा वाहन मालिक के रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन को एक दिन से अधिक समय तक खड़ा करना है तो वाहन मालिक द्वारा वाहन के रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी लेकर रजिस्टर में इसकी एंट्री की जाए तथा इसे अपने पास रखा जाए।इसके अलावा पार्किंग स्थलों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन संबंधित थाने से कराया जाए।डीसीपी एक अन्य आदेश के जरिए कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर वाहन में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, तेज हथियार, धारदार हथियार या कोई घातक हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी प्रकार, कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी कार्यक्रम/जुलूस में हथियार ले जाने, पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने और नारे लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया है।डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मैरिज पैलेसों/होटलों के बैंक्वेट हॉल, विवाह कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में जनता द्वारा हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों में मैरिज पैलेसों और बैंक्वेट हॉलों के मालिकों को मैरिज पैलेसों/बैंक्वेट हॉलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की जिम्मेदारी होगी।डीसीपी एक अन्य आदेश के अनुसार, कोई भी दुकानदार/दर्जी खरीदार की उचित पहचान के बिना सैन्य/अर्धसैनिक बल/पुलिस निर्मित वर्दी या सिले हुए वर्दी नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी रखेगा और रजिस्टर में विक्रेता के पद, नाम, पता, फोन नंबर और पोस्टिंग की जगह का रिकॉर्ड बनाए रखेग इस रजिस्टर को संबंधित प्रधान थाना अधिकारी द्वारा दो महीने में एक बार सत्यापित किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध कराया जाएगा।डिप्टी कमिश्नर पुलिस की ओर से जारी इन अन्य आदेशों के मुताबिक, मकान मालिकों के घरों और पीजी में किराएदार। मालिक, पी.जी. इसके अलावा आम लोग अपने नजदीकी पंजाब पुलिस सांझ केंद्र को सूचना/घोषणा पत्र दिए बिना अपने घरों में नौकर और अन्य कर्मचारी नहीं रखेंगे। इसके अलावा, पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पटाखों के सभी निर्माताओं/डीलरों को आदेश जारी किए गए है कि पटाखों के पैकेट पर ध्वनि का स्तर ( डेसिबल में) लिखा होना चाहिए।उपरोक्त सभी आदेश 25.02.2025 तक लागू रहेंगे

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