रेस्तरां, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने वाले स्थानों को रात 12 बजे तक पूरी तरह से बंद करने के आदेश

by Sandeep Verma
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जालंधर : पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर पुलिस (कानून एवं व्यवस्था) अंकुर गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते सभी रेस्तरां, क्लब और ऐसे अन्य लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां को रात 12 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है।आदेश में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के भीतर किसी भी रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त भोजनालयों में रात 11:30 बजे के बाद भोजन, पेय पदार्थ आदि का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और किसी भी नए ग्राहक को रेस्तरां, क्लब या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा अन्य लाइसेंस प्राप्त भोजनालयों को रात 11:30 बजे के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी। शराब की दुकानों से सटे परिसर रात 12 बजे तक या लाइसेंस शर्तों के अनुसार पूरी तरह से बंद कर दिए जाने चाहिए।आदेश में सभी संस्थानों को ध्वनि स्तर 10 (ए)डीबी तक सीमित पालन करने हेतु निर्देशित किया जाता है। आदेश में यह भी कहा गया है कि डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा/गायकों सहित ध्वनि उत्पन्न करने के सभी स्रोतों को रात 10 बजे तक अपनी आवाज बंद कर देनी चाहिए या कम कर 10 बजे के बाद किसी भी भवन या परिसर के अंदर उत्पन्न होने वाली आवाज चहारदीवारी के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। म्यूजिक सिस्टम से लैस वाहनों के मामले में, म्यूजिक सिस्टम से उत्पन्न ध्वनि दिन के किसी भी समय वाहन के बाहर नहीं सुनी जानी चाहिए।डीसीपी एक अन्य आदेश में सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर साइलेंस जोन में हॉर्न के इस्तेमाल और रिहायशी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी प्रकार, सार्वजनिक स्थानों की सीमा के पास, जहां ध्वनि प्रणाली या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या किसी अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत का उपयोग किया जा रहा है, ध्वनि 10 डीबी (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में पुलिस उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, सार्वजनिक आपातकाल के मामले को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ड्रम या भोंपू बजाएगा, कोई भी ध्वनि उत्पन्न करेगा महलों और होटलों में यंत्र या ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे उपयोग नहीं कर पाएंगे इसी प्रकार, निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली या निजी स्थान पर ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का शोर स्तर 5 डीबी (ए) से अधिक नहीं होगा और यदि इन आदेशों का उल्लंघन पाया जाता है, तो ध्वनि प्रणाली और उपकरण जब्त किए जा सकते है।ये आदेश 25 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे।

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