बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर से पटाखे चलाने पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

by Sandeep Verma
0 comment
Avtar Hanry Avtar Hanry Avtar Hanry Avtar Hanry Avtar Hanry Avtar Hanry Avtar Hanry Avtar Hanry
Trident AD
Trident AD

जालंधर : पुलिस कमिश्नर, जालंधर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है कि कमिश्नरेट ने पुलिस की सीमा के भीतर बुलेट मोटरसाइकिल चलाते समय साइलेंसर में तकनीकी बदलाव करके पटाखे आदि चलाने वाले वाहन चालकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि कोई भी दुकानदार ऑटो कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत निर्मित साइलेंसर नहीं बेचेगा और न ही कोई मैकेनिक साइलेंसर में तकनीकी बदलाव करेगा।कमिश्नर पुलिस ने एक अन्य आदेश के माध्यम से कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र के भीतर वाहन में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, तेज हथियार, तेज हथियार या किसी भी घातक हथियार को ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार, कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी कार्यक्रम/जुलूस में हथियार ले जाने, पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने और नारे लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।कमिश्नर पुलिस ने एक अन्य आदेश में पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मैरिज पैलेसों/होटलों के बैंक्वेट हॉल, विवाह कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में जनता द्वारा हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और मैरिज पैलेसों एंव बैंक्वेट हॉल के मालिकों को मैरिज पैलेसों/बैंक्वेट हॉलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के जिम्मेदार होगे।कमिश्नर पुलिस द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, कोई भी दुकानदार/दर्जी खरीदार की उचित पहचान के बिना सैन्य/अर्धसैनिक बल/पुलिस निर्मित वर्दी या कपड़े से सिली हुई वर्दी नहीं बेचेगा। वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे जारी किए गए वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति के फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी रखेगा और रजिस्टर पर खरीदने वाले का रैंक, नाम, पता, फोन नंबर और तैनाती के स्थान का रिकॉर्ड रखेगा और इस रजिस्टर को दो महीने में एक बार संबंधित मुख्य स्टेशन अधिकारी द्वारा वैरीफाई किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो रिकॉर्ड पुलिस को प्रदान किया जाएगा।कमिश्नर पुलिस द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, मकान मालिकों और घरों एंव पी.जी. में किराएदारों, पी.जी. और अन्य आम लोग निकटतम पंजाब पुलिस संपर्क केंद्र को सूचित किए बिना नौकरों और अन्य श्रमिकों को अपने घरों में नहीं रखेंगे। एक अन्य आदेश में कमिश्नरेट पुलिस क्षेत्र के सभी पटाखों के निर्माताओं/डीलरों को पटाखों के पैकेट पर ध्वनि स्तर का लेबल (डेसीबल में) प्रिंट करने का आदेश दिया गया है।कमिश्नर पुलिस द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, किसी भी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और हॉस्टल आदि का कोई भी मालिक/प्रबंधक किसी भी व्यक्ति/यात्री को उसकी पहचान के बिना नहीं ठहराएगा। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस एवं आवास आदि में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति/यात्री के वैध फोटो पहचान पत्र की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई स्व-सत्यापित फोटोकॉपी को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाना चाहिए और व्यक्ति/यात्री के मोबाइल नंबर को सत्यापित करने के अलावा, दिए गए प्रोफार्मा में रजिस्टर पर व्यक्ति/यात्री का रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस एवं हॉस्टल आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के संबंध में सूचना प्रतिदिन सुबह 10 बजे संबंधित मुख्य अधिकारी पुलिस थाने को भेजी जाए तथा ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के संबंध में रजिस्टर में दर्ज रिकार्ड का सत्यापन प्रत्येक सोमवार को संबंधित मुख्य अधिकारी पुलिस थाने द्वारा किया जाए तथा आवश्यकता होने पर रिकार्ड पुलिस को उपलब्ध करवाया जाए।इसके अलावा, जब भी कोई विदेशी किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस में रुकता है, तो इस संबंध में एक सूचना प्रभारी विदेशी पंजीकरण दफ्तर, दफ्तर कमिश्नर पुलिस जालंधर को देना होगा। इसके अलावा होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय का गलियारा, लिफ्ट, रिसेप्शन काउंटर और मुख्य प्रवेश द्वार पर सी.सी.टी.वी कैमरे भी लगाए जाएंगे। यदि किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस, रेस्तरां एवं शराबखाने में कोई संदिग्ध व्यक्ति रुकता है/आता है, जो किसी पुलिस मामले में वांछित है या किसी होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस एवं सराय में रुकने/आने वाले किसी व्यक्ति/यात्री को दूसरे राज्य/जिले की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस के मालिक/प्रबंधक को तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन/पुलिस कंट्रोल रूम को को इसकी सूचना उपलब्ध करवाने के जिम्मेदारी होगे।उपरोक्त सभी आदेश 05.05.2025 तक लागू रहेंगे।

You may also like

Leave a Comment

2022 The Trident News, A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by iTree Network Solutions +91 94652 44786

You cannot copy content of this page