जालंधर ( एस के वर्मा ): डिप्टी कमिश्नर पुलिस (कानून व्यवस्था) अंकुर गुप्ता ने दीपावली पर्व को देखते हुए पटाखों की बिक्री के संबंध में जारी आदेश में कहा है कि बर्लटन पार्क में जिला प्रशासन द्वारा जिन दुकानों को अस्थाई लाइसैंस जारी किया जाएगे उन दुकानों के इलावा जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र के अलावा किसी अन्य स्थान पर पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस कमिश्नर की और से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि पुलिस कमिशनरेट जालंधर के क्षेत्र में अस्थाई लाइसैंस प्राप्त स्थानों को छोड़कर किसी भी स्थान पर पटाखों के भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि ये आदेश एडीसीपी सिटी-1 व 2, एसीपी (नार्थ), एसीपी (वेस्ट), एसीपी (सेंट्रल), एसीपी (मॉडल टाउन), एसीपी (कैंट), एसीपी (सीआर), एसीपी (स्पैशल ब्रांच) और सभी पुलिस थानों के एसएचओ सुनिश्चित करेंगे ।ये आदेश 21.03.2023 तक प्रभावी रहेंगे।