

जालंधर : भारत के चुनाव आयोग तथा मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा रविवार को जिले के सभी 1997 पोलिंग स्टेशनों पर विशेष कैंप लगाए गए।इन कैंपों का उद्देश्य मतदाताओं को स्पैशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) 2026 के अंतर्गत प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर सूची में अपने नाम एवं अन्य विवरण जांचने तथा पुष्टि करने की सुविधा प्रदान करना था।
कैंपों के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (बी.एल.ओ.) ने मतदाताओं के लिए ड्राफ्ट वोटर सूचियां उपलब्ध करवाई तथा उन्हें अपने नाम व अन्य विवरण की जांच में सहयोग दिया।बी.एल.ओ. ने नागरिकों को वोटर सूची में किसी भी प्रकार की गलती या कमी होने की स्थिति में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी।
डिप्टी कमिश्नर- कम-जिला चुनाव अधिकारी वरजीत वालिया ने मतदाताओं से ड्राफ्ट वोटर सूची में अपने विवरणों की ध्यानपूर्वक जांच करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि किसी योग्य मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं है या विवरणों में कोई गलती है तो वह अपने संबंधित बी.एल.ओ. से संपर्क कर 12 सितंबर 2026 तक निर्धारित फॉर्मों में दावा या आपत्ति दाखिल कर सकता है।
श्री वालिया ने कहा कि मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी वोटर सूचियों को सही एवं अपडेट रखने के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट वोटर सूची मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब की आधिकारिक वेबसाइट https://www.ceopunjab.gov.in/index तथा जिला जालंधर की आधिकारिक वेबसाइट https://jalandhar.nic.in पर देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त वोटर सूची जिला चुनाव कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में भी उपलब्ध है।
जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि एस.आई.आर. प्रक्रिया का उद्देश्य पारदर्शी, त्रुटि-रहित एवं समावेशी वोटर सूची सुनिश्चित करना है।उल्लेखनीय है कि नोटिस चरण/दावों एवं आपत्तियों का निपटान 8 अक्तूबर 2026 तक किया जाएगा तथा अंतिम वोटर सूची का प्रकाशन 12 अक्तूबर 2026 को होगा।