जालन्धर ( एस के वर्मा / एम के शर्मा ): महानगर में पुलिस कमिश्नर एस भूपति ने एक प्रेस नोट जारी किया है। जिसमें उन्होंने चाइना डोर से हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में आम जनता से अपील करते हुए सूचित किया है। इसकी आपूर्ति पर पूर्ण प्रतिबंध पंजाब सरकार द्वारा लगाया गया है और इसके लिए कमिश्नर पुलिस जालंधर द्वारा धारा 144 के तहत यह प्रतिबंध पहले ही एक आदेश संख्या 01-68- पुलिस कमिश्नर – जालन्धर -ARMS दिनांक 03.01.2023 को तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है, जोकि अब बढ़ाकर 03.01.2023 से 02.06.2023 तक जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक कमिश्नरेट पुलिस ने कहा कि जालंधर के महानगर के अलग अलग इलाको में आने वाले पतंगों और डोर के जो विक्रेता हैं। उन्हें हिदायत दी है कि जो चाइनीज डोर जिनमें नाइलोन, प्लास्टिक या सन्थेटिक मेटीरियल के साथ बनी होती हैं यह पंजाब सरकार के मानकों के अनुरूप नहीं है। वहीं इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा अब तक 12 व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन कर चुके हैं जोकि इन प्रतिबंधित चाइना ड़ोर को प्रबंध के बावजूद बेच रहे थे उनके खिलाफ बड़ी करवाई करते हुए अभी तक 11 एफ़आरआई दर्ज की गई हैं तथा चाइना डोर के 519 गट्टू बरामद किये जा चुके हैं।इसलिए जनता से भी अनुरोध है कि इस खतरनाक चाइना डोर का उपयोग न करते हुए बसंत पंचमी का त्यौहार ख़ुशी से मनाएं और अपने साथ-साथ औरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, क्योंकि इस चाइना डोर की स्पेट में आये दिन दोपहिया वाहन सवार लोग लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं और हमारे पशु-पक्षी भी इस चाइना डोर की चपेट में आ कर घायल और मर रहे हैं।
चाइना डोर बेचने वालों पर होगा मामला दर्ज : पुलिस कमिश्नर
previous post